NRI : देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। जहां हर पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं एक बार फिर चुनाव में NRI वोटिंग के मुद्दे पर बहस हो रही है। 2010 तक, NRI को चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2010 के बाद एक अध्ययन में NRI नागरिकों को भारत में अपने इलाके में मतदान करने की अनुमति दी गई है।
इसी वजह से NRI वोट नहीं देते
लेकिन इस संशोधन के बाद भी अगर कोई NRI नागरिक वोट देना चाहता है तो उसे खुद भारत आना होगा और उस मतदान केंद्र पर वोट करना होगा जहां उसका नाम दर्ज है। पूरी दुनिया में 3.10 करोड़ से ज्यादा NRI हैं, जिनके लिए भारत आकर न सिर्फ वोट देना काफी महंगा है, बल्कि नौकरी और काम-काज संभालना भी मुश्किल है। इसीलिए पिछले चुनाव में चुनाव आयोग को ऐसे केवल 12 हजार रजिस्ट्रेशन मिले थे।
NRI बन सकते हैं वोटर
अब हम आपको बताते हैं कि एक एनआरआई या पर्यटक भारतीय भारत में मतदाता के रूप में कैसे पंजीकरण करा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग का जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए के प्रावधान के मद्देनजर कहता है कि विदेशी धरती पर रहने वाले एनआरआई मतदाता बन सकते हैं।
वोटिंग के लिए अलग व्यवस्था है
चुनाव आयोग के मुताबिक, विदेशी मतदाता का नाम पर्यटक मतदाता के तौर पर एक अलग कॉलम में रखा जाता है। ऐसे मतदाता का भारत में जिस स्थान पर घर है, उसके पासपोर्ट में अंकित पते का मतदान केंद्र अलग से बनाया जाता है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, जो विदेशी मतदाता भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, उसे विदेशी मतदाता माना जाता है। ऐसा मतदाता, यदि भारत में नहीं रहता है, तब भी चुनाव के दौरान मतदान कर सकता है। वे अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लिखित भारत के पते पर मतदान कर सकते हैं। यदि भारत में उसका निवास स्थान बदलता है, तो उसे चुनाव पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा।
एक NRI मतदाता के रूप में कैसे पंजीकरण कर सकता है?
मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए NRI को फॉर्म 6A भरना होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, ‘जो एनआरआई मतदाता बनना चाहते हैं उन्हें अपने क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी या सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी के समक्ष फॉर्म 6A भरकर आवेदन करना होगा।’
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मतदाता बनने के लिए इस तरह कर सकते हैं आवेदन
- जब आप फॉर्म 6ए जमा करते हैं, तो आपको फॉर्म जमा करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी से आमने-सामने मिलना होगा।
- या फिर आप इस फॉर्म को ईआरओ/एईआरओ को डाक से भेज सकते हैं।
- या आप राष्ट्रीय जल सेवा पोर्टल या जल हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- या आप जिस राज्य में हैं वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे दस्तावेजों को फॉर्म 6A के साथ जमा करना होगा।
- आपका नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ
- आपके पासपोर्ट की एक तस्वीर, भारत का पता, वह पृष्ठ जहां आपकी जानकारी दिखाई देती है और पासपोर्ट का वह पृष्ठ जहां वीजा की जानकारी लिखी होती है।
एक NRI कैसे वोट कर सकता है?
एक बार जब आप मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं, तो आप अपने मतदान क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। मतदान करते समय आपको मूल पासपोर्ट साथ रखना होगा।
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