Budget 2024: होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर! ब्याज पर मिलेगी ₹5 लाख तक टैक्स छूट, जानें जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की मांग है कि होम लोन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज भुगतान पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
Budget 2024
यूनियन बजट 2024-25 तारीख: देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। हो भी क्यों नहीं, चुनावी समर से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है. हालाँकि, यह केवल अंतरिम होगा, लेकिन हमेशा की तरह, आपसे हमारी उम्मीदें कम नहीं हैं।
केंद्रीय बजट 2024-25
अगर चुनाव होता है तो सरकार लोगों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और टैक्स में छूट जैसे लाभ भी दे सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊंची उड़ान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है। होम लोन पर टैक्स छूट की मांग की गई है। इससे आम जनता यानी करदाताओं के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है।
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जानिए कितने रुपये तक के होम लोन चुकाने पर टैक्स छूट मीलेगा
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की मांग है कि होम लोन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज भुगतान पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। क्रेडाई का मानना है कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं। 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में कटौती आसान नहीं होगी। इसका सीधा असर होम लोन की EMI पर पड़ता है। घर खरीदने वालों को हर महीने ज्यादा EMI चुकानी पड़ती है। ऐसे में उन्हें टैक्स छूट का फायदा हो सकता ह।
आयकर की धारा 80C के तहत कर छूट
गृह ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर रु. 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भी शामिल हो सकता है, लेकिन जिस वर्ष इसका भुगतान किया जाता है, उसमें केवल एक बार ही कटौती की जा सकती है। होम लोन केवल नया घर खरीदने या घर बनाने के लिए ही लेना चाहिए।
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