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EPFO Update: अब जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं होगा

EPFO Update: EPFO ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक आधार कार्ड अब जन्मतिथि के वैध दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि आयोग ने 16 जनवरी 2023 को यह सर्कुलर जारी किया है। अब जिन लोगों को अपने ईपीएफओ खाते में जन्मतिथि से जुड़ी दिक्कत है। काम के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटा दिया गया है।

EPFO Update

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जिन लोगों को अपनी जन्मतिथि को लेकर कोई समस्या है, वे अब आधार कार्ड की मदद से अपनी जन्मतिथि में सुधार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि देश में आधार कार्ड को कार्ड धारक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है लेकिन इसका उपयोग जन्मतिथि के लिए नहीं किया जाता है।

अब कौन से दस्तावेज़ होंगे मान्य?

ईपीएफओ ने पहले ही आधार कार्ड और जन्म के अन्य प्रमाणों से जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों को बाहर कर दिया है, अब इसमें जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल मार्कशीट (मान्यता) एसएससी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि सही की गई है, शपथ पत्र, पैन शामिल हैं। सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित कार्ड और अन्य दस्तावेज स्वीकार्य होंगे।

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देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आधार कार्ड

आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज बन गया है जिसका इस्तेमाल देश की 11000 से ज्यादा योजनाओं में किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, बैंक खातों, सिम कार्ड, सभी प्रकार के राशन कार्ड से संबंधित कार्यों और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में बिना आधार कार्ड के सरकारी योजनाओं का लाभ लेना काफी मुश्किल हो रहा है। आधार कार्ड में व्यक्ति की सारी जानकारी होती है। इसमें उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली की जानकारी, पूरा पता और अन्य जानकारी शामिल है।

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