Mathura: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे आदेश और कमिश्नर की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
क्या कहा कोर्ट ने? Mathura
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को मंजूरी दे दी थी। जिसके खिलाफ ईदगाह कमिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अर्जी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
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क्या याचिका दाखिल की गई है
इस बीच, शाही ईदगाह में सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी की मस्जिद के स्थान पर पहले श्री कृष्ण का मंदिर था। यह स्थान भगवान कृष्ण की जन्मस्थल है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यहां हिंदू मंदिर होने के कई संकेत मिले हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ है जो हिंदू मंदिरों के लिए अद्वितीय है।
किसने दाखिल की थी में याचिका?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दाखिल की गई थी। जिसमें यह दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे बहोत सारे संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।
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